Rajasthan Latest News : डॉक्टर्स की हडताल समाप्त , मीटिंग में बन गयी सहमति ,सुखद खबर
राजस्थान के निवासियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर आ रही है ! राईट टू हेल्थ बिल के विरोध में काफी लंबे समय चल रही राजस्थान में डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त हो गई है और अब कल से प्राइवेट अस्पताल सुचारू’ रूप से संचालित होंगे ! यह हर प्रदेश वासी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है बहुत बड़ी राहत की खबर है क्योंकि जब से हड़ताल शुरू हुई है तब से प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को परेशानियां हुई है
Rajasthan Latest News : डॉक्टर्स की हडताल समाप्त
Rajasthan Latest News : सरकार इस बिल पर चर्चा करने को तैयार थी तो हड़ताल को देखते हुए जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा आखिरकार एक चर्चा करी गई और इस चर्चा का रिजल्ट निकला है परिणाम निकला है और इस चर्चा के बाद कुछ फैसले लिए गए हैं सहमति बनी है दोनों पक्षों की ! ओर हड़ताल समाप्त कर दी गई है तो यह बहुत ही बड़ी राहत की खबर है प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए और अब इस कानून के लागू होने से राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया राइट टू हेल्थ कानून लागु करने वाला पहला राज्य बन गया है ! आज की मीटिंग में क्या है खास बातें वह को बता दें….
Rajasthan Latest News : आज की इस बैठक के बाद जो फैसले लिए गए हैं , जो सहमति बनी है इसमें तो मुख्य बिंदु सामने आए हैं और इन पर सहमति जताते हुए अब इस हड़ताल को समाप्त किया गया है तो मुख्य खुशखबरी यह है कि डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त हो चुकी है.. आइए आपको बताये कि कौन-कौन सी मुख्य मागो पर सहमति बनी है …
- पहली यह कि जो अस्पताल 50 से कम बेड वाला है उस पर यह नियम यह नया कानून लागू नहीं होगा
- दूसरी मांग की है कि जो अस्पताल केवल खुद का अस्पताल है जिसमें सिर्फ खुद का पैसा लगा है सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया हो, कोई सरकारी भूमि पर नहीं बना हो , खुद की भूमि पर अस्पताल बनाया गया है उसके ऊपर यह नियम प्रभावी नहीं होगा
- इस समझौते के तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल निशुल्क , अनुदानित दरों पर भू आवंटन करने वाले अस्पताल , ट्रस्ट से संचालित अस्पताल , जिन्हें अनुदानित दरों पर भूखंड प्राप्त हुए हैं उन पर यह कानून लागू होगा
- समझौते के अनुसार आंदोलन के दौरान जो भी पुलिस केस दर्ज किए गए हैं उन सभी को वापस ले जाएंगे
- निजी अस्पतालों को लाइसेंस एवं अन्य सविकृतिया जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाने पर विचार किया जाएगा
- निजी अस्पतालों को फायर एनओसी प्रत्येक 5 साल में देने पर विचार किया जाएगा
- साथ ही यह भी सहमति की गई है कि भविष्य में स्वास्थ्य के अधिकार कानून से संबंधित नियमों में बदलाव आईएमए के प्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद ही किया जायेगा !

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